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गुजरात
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी "मोदी
उपनाम" टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि
मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने
की उनकी याचिका पर अंतरिम राहत
देने से इनकार कर
दिया।
गांधी
की याचिका पर सुनवाई के
दूसरे दिन सूरत की एक अदालत
द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने
से इनकार करने को चुनौती देते
हुए, न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत ने
कहा कि गर्मी की
छुट्टी के बाद ही
फैसला सुनाया जाएगा। उच्च न्यायालय 8 मई से 4 जून
तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद
रहेगा और न्यायमूर्ति प्रच्छक
4 मई से अनुपलब्ध रहेंगे
क्योंकि वह देश से
बाहर यात्रा कर रहे हैं।
राहुल
गांधी के वकील वरिष्ठ
अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायाधीश द्वारा
अंतिम फैसले की अपेक्षित समय-सीमा का संकेत देने
के बाद अंतरिम राहत का अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति प्रच्छक ने कहा कि
वह अंतिम आदेश सुनाने से पहले सूरत
मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष हुए
मामले में मुकदमे की कार्यवाही के
पूरे रिकॉर्ड का अवलोकन करना
चाहते हैं और अब उन्होंने
इसके लिए कहा है।
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