फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा

anup
By -
0


फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने तीन दशक पुराने फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में कुख्यात गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला मंगलवार 12 मार्च को सुनाया गया और अदालत ने सजा की घोषणा के लिए 13 मार्च की तारीख तय की।

 

सरकारी वकील ने खुलासा किया कि मुख्तार अंसारी ने अपने वर्तमान हिरासत स्थान बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग लिया। विशेष एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश अवनीश गौतम द्वारा दिया गया आदेश अंसारी के लिए एक बड़ा कानूनी झटका है, जैसा कि जिला सरकार के वकील विनय सिंह ने साझा किया है।

 

मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला दिसंबर 1990 का है और इसमें आईपीसी की धारा 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), और 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप शामिल हैं। ये आरोप ग़ाज़ीपुर जिले के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की गई गतिविधियों से उपजे हैं।

 

पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया कि अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, नई दिल्ली और अन्य राज्यों में लगभग 60 मामले लंबित हैं। यह हालिया सजा अंसारी की दोषसिद्धि की सूची में जुड़ गई है जिसमें पहले से ही कम से कम सात अन्य मामले शामिल हैं।

 

मौजूदा फैसले के केंद्र में घटना 10 जून 1987 को अंसारी द्वारा आवेदन किए गए एक फर्जी हथियार लाइसेंस के इर्द-गिर्द घूमती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जांच से पता चला कि अंसारी ने जिला मजिस्ट्रेट और अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षरों से लाइसेंस प्राप्त किया था। इसके बाद 4 दिसंबर 1990 को इस धोखाधड़ी गतिविधि के उजागर होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।

 

इस मामले में 1997 में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था जिसमें अंसारी और तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव को नामित किया गया था। हालाँकि मुकदमे के दौरान श्रीवास्तव का निधन हो गया। पूरी कानूनी कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

 

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति मुख्तार अंसारी एक प्रसिद्ध परिवार से हैं। वह भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के रिश्तेदार हैं। अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद मुख्तार अंसारी पांच बार मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं।

 

उल्लेखनीय बात यह है कि अंसारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में मऊ निर्वाचन क्षेत्र से मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की।

 

हालिया अदालत के फैसले ने मुख्तार अंसारी के सामने आने वाली कानूनी चुनौतियों को और मजबूत कर दिया है, जो क्षेत्र में न्याय को बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों को रेखांकित करता है।


Tags:

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ

Hi Please, Do not Spam in Comments

एक टिप्पणी भेजें (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!